केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका यहां दी गई है
- एक औपचारिक आवेदन टाइप किया हुआ या साफ-सुथरे हाथ से लिखा जा सकता है, जिसमें सबसे ऊपर “आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत आवेदन” का उल्लेख करें।
- आप आरटीआई आवेदन अंग्रेजी, हिंदी या आधिकारिक भाषा में लिख सकते हैं। आवेदन को “सीपीआईओ और सहायक आयुक्त (स्था.)” को संबोधित करें।
- उस कार्यालय का नाम लिखें जहां से आप जानकारी चाहते हैं, और पूरा, सही पता “सीपीआईओ और सहायक आयुक्त (स्थापना) केंद्रीय विद्यालय संगठन 18, संस्थागत क्षेत्र शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली पिन कोड – लिखें – 110016″।
- अपना अनुरोध विशिष्ट, विस्तृत प्रश्नों के रूप में बताएं। यदि आवश्यक हो तो दस्तावेज़ या दस्तावेज़ों के उद्धरण मांगें। दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए आवेदक को रुपये का भुगतान करना होगा। प्रति पेज 2.
- आरटीआई आवेदन के साथ लागू आईपीओ/डीडी/एमओ आदि के रूप में सरकारी आरटीआई शुल्क संलग्न करें। “केवीएस (मुख्यालय)” को शुल्क का भुगतान करें।
- अपना पूरा नाम और पता, संपर्क विवरण, ईमेल पता प्रदान करें और आवेदन पर स्पष्ट रूप से हस्ताक्षर करें। दिनांक और अपने शहर का नाम डालें.
- अपने भविष्य के संदर्भ के लिए एक फोटोकॉपी लें। आवेदन के अंत में घोषणा करें कि आप एक भारतीय नागरिक हैं।
- कानून कहता है कि जानकारी 30 दिनों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप अपील दायर कर सकते हैं। पहली अपील विभाग के नाम और पते के साथ “अपीलीय प्राधिकारी” को संबोधित की जानी चाहिए। अपीलीय प्राधिकारी को अपील प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर जवाब देना अनिवार्य है। यदि अपीलीय प्राधिकारी जवाब देने से इनकार करता है/असफल रहता है, तो आगे की अपील सूचना आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य/केंद्रीय सूचना आयोग के पास की जा सकती है।